
Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAY Urban प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें (How to apply Pradhan Mantri Awas Yojana Urban)2023
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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है।
Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAY Urban, भारत सरकार द्वारा सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने “सभी के लिए आवास” की परिकल्पना की है जो शहरी और ग्रामीण गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों (LIG) की आवास की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रखती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करना और उन्हें सुरक्षित और समृद्ध आवास की पहुंच प्रदान करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसके प्रमुख पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवास का शीर्षक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होता है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना की महत्वाकांक्षी यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाएं शुरू की गईं हैं। ये परियोजनाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कें और मार्केट को शामिल करती हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय नागरिकों के लिए आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने में सहायता करता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने गरीबों के लिए सामर्थ्य और समानता को प्राथमिकता दी है और उन्हें स्वावलंबी और गर्व करने का अवसर प्रदान किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए आवास के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक निम्न-आय वर्ग (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम आय समूह (MIG 1&2) को कम कीमत पर घर मुहैया करवाना है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फायदे।
एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी के साथ पात्र स्लम निवासियों का स्लम पुनर्वास। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से किफायती आवास को बढ़ावा देना। सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) एक ऐसी सरकारी योजना है जो निजी विकासकर्ताओं के साथ मिलकर पात्र स्लम निवासियों को किफायती आवास प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना भूमि का उपयोग करने वाले निजी विकासकर्ताओं और सरकारी निकायों के बीच एक सहयोगी में पात्र निवासियों के लिए स्थायी आवास के निर्माण और पुनर्वास को प्रोत्साहित करती है।
इस योजना के तहत, एक आवासीय संपत्ति की खरीदारी या निर्माण के लिए लोन प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही इस लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। योजना में विभिन्न श्रेणियों के लिए आवास की आय और आकार के आधार पर कई स्कीमें मौजूद हैं।
1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS):इस स्कीम के तहत, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3,00,000 रुपये तक है और घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक है, उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है।
2. निम्न आय वर्ग (LIG):इस स्कीम के तहत, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3,00,001 से 6,00,000 रुपये है और घर का आकार 60 वर्ग मीटर तक है, उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है।
3.मध्यम आय वर्ग-1 (MIG I): इस स्कीम के तहत, जिन परिवारों की वार्षिक आय 6,00,001 से 12,00,000 रुपये है और घर का आकार 160 वर्ग मीटर तक है, उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है।
4.मध्यम आय वर्ग-2 (MIG II): इस स्कीम के तहत, जिन परिवारों की वार्षिक आय 12,00,001 से 18,00,000 रुपये है और घर का आकार 200 वर्ग मीटर तक है, उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग में किफायती आवास परियोजनाओं में,प्रति ईडब्ल्यूएस (EWS) घर के लिए 35% केंद्रीय सहायता होती है। यह सहायता लाभार्थियों द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत आवास निर्माण या वृद्धि के लिए सब्सिडी के रूप में उपयोग की जाती है। इस योजना के तहत किफायती आवास के लिए लाभार्थी बनने के लिए व्यक्तिगत आवास की आवश्यकता वाले लोगों को अलग-अलगपरियोजनाओं में आवेदन करना होता है। इस तरह, सीएलएसएस योजना निजी विकासकर्ताओं को पात्र स्लम निवासियों के साथ सहयोग में किफायती आवास प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। यह योजना निजी क्षेत्र के साथ एक साझेदारी की स्थापना करती है ताकि किफायती आवास परियोजनाएं सम्पन्न हो सकें और साथ ही प्रशासनिक सहायता और सब्सिडी के माध्यम से सामरिक बचत प्रदान की जा सके।
आर्थिक खंड | वार्षिक आय सीमा | योग्य सब्सिडी (%) |
---|---|---|
EWS | Rs. 3 लाख तक | 6.5 |
LIG | Rs. 3 लाख से 6 लाख तक | 6.5 |
MIG I | Rs. 6 लाख से 12 लाख तक | 4 |
MIG II | Rs. 12 लाख से 18 लाख तक | 3 |
विशेषता | MIG-I | MIG-II |
---|---|---|
ब्याज दर सब्सिडी | 4.00% | 3.00% |
आवासीय इकाइयों की अधिकतम कार्पेट क्षेत्र | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर |
अधिकतम सब्सिडी राशि | Rs. 2.35 लाख | Rs. 2.30 लाख |
सब्सिडी के लिए अधिकतम होम लोन राशि | Rs. 9 लाख | Rs. 12 लाख |
अधिकतम होम लोन की अवधि | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
ब्याज सब्सिडी के लिए डिस्काउंट दर NPV | 9% | 9% |
प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता मानदंड।
योजना के लाभ प्राप्त करने से पहले, व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि क्या वह पात्र है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के लिए निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण होते हैं:
1.व्यक्ति की आय सीमा के आधार पर, वह EWS, LIG या MIG श्रेणी में आना चाहिए। हालांकि, अगर परिवार की वार्षिक आय MIG समूह की आय सीमा, जो हर साल 18 लाख रुपये है, से अधिक होती है, तो उन्हें योजना के लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं माना जाएगा।
2.महिला का नाम दस्तावेजों या संपत्ति पत्रों में होना चाहिए। यह या तो एकल स्वामित्व हो सकता है, जहां महिला घर की मालिक होती है, या संयुक्त स्वामित्व हो सकता है, जहां स्वामित्व के मालिकों में से एक महिला होनी चाहिए ताकि योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके। केवल जब परिवार में कोई महिला न हो, तब इस नियम को छोड़ा जा सकता है।
3.PMAY केवल नई संपत्ति खरीद के लिए ही उपलब्ध है। इसके अलावा, आवेदक के पास यदि आवेदन करते समय किसी अन्य पुक्का संपत्ति की स्वामित्व नहीं है।
4.लाभार्थियों को पहले किसी भी आवास योजना से केंद्रीय सहायता या लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार की योजना हो।
5.खरीद करने के लिए घर या संपत्ति का आवेदनकर्ता जनगणना के अनुसार क्षेत्र, शहर, गांव या शहर के किसी एक से होना चाहिए।
6.लाभार्थियों को पहले से ही किसी भी वित्तीय संस्थान से PMAY या किसी अन्य क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।
7.यदि किसी व्यक्ति के पास घर के मरम्मत या विस्तार करने के लिए होम लोन लेने का प्रमुख कारण है, तो पहले लोन की पहली किस्त के प्राप्त होने के 36 महीने के भीतर कार्य पूरा होना चाहिए।
8. जिस नगर/शहर में परिवार रहता है उसे इस योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़।
1.आधार संख्या (या आधार / आधार नामांकन आईडी)
2.आय के प्रमाण के रूप में स्व-प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।
3.पहचान और आवासीय प्रमाण (पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
4.अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण (यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है)
5.राष्ट्रीयता का प्रमाण
6.ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र / एलआईजी प्रमाण पत्र / एमआईजी प्रमाण पत्र (जैसा कि लागू हो)
7.सैलरी स्लिप
8.आईटी रिटर्न स्टेटमेंट
9.संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्र
10.बैंक विवरण और खाता विवरण
11.हलफनामा / सबूत कि आवेदक के पास ‘पक्का’ घर नहीं है।
12.शपथ पत्र / प्रमाण कि आवेदक योजना के तहत घर बना रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2023: PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए टिप्स फॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले पीएमएवाई (PMAY) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2:PMAY(U) Dashboard पर क्लिक करें ।

स्टेप 3:इसके बाद नीचे दिये गए sign up पर क्लिक करे ।

स्टेप 4:online फ़ौर्म को सही से fill करें
स्टेप 5:चेक मेल फॉर next process या व्यवस्थापक से संपर्क करें।
आपका पंजीकरण फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। आपका खाता जल्द ही सक्रिय किया जाएगा, जिसकी समीक्षा फॉर्म के संगठन द्वारा की जाएगी, जिसकी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो पहुंच के लिए कृपया व्यवस्थापक से संपर्क करें। धन्यवाद!

Address:
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Ministry of Housing and Urban AffairsNirman Bhawan, New Delhi-110011
Land line number
011-23063285,011-23060484
Email: [email protected]
Website: https://pmay-urban.gov.in